आरटीआई अधिनियम 2005
सूचना का अधिकार
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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 रेफरी के अनिवार्य प्रावधान। खंड 4 (i) से (xvii) धारा 4, उपधारा 1 के तहत
एनआईसीआई को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2 (एच) के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है। तदनुसार अधिनियम की धारा 4 (बी) के तहत इसे अपने संगठन, कार्यों और कर्तव्यों आदि के विवरण प्रकाशित करना होगा और इन्हें नियमित आधार पर अपडेट करना होगा। । आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में, एनआईसीआई नीचे दिए गए विवरण प्रस्तुत करता है।
खंड संख्या |
आरटीआई अधिनियम की आवश्यकताएं |
एनआईसीआई द्वारा प्रस्तुत जानकारी |
1। |
इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण; |
एनआईसीआई कंपनी अधिनियम, 1 9 56 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी है। निम्नलिखित जानकारी संगठन और एनआईसीआई के कार्यों पर प्रदान की जाती है: |
2। |
अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्यों; |
एनआईसीआई की मानव संसाधन नीति के अनुसार, विभिन्न क्षमताओं में कार्यरत पांच स्तरों पर कर्मचारी हैं: |
3। |
पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के चैनल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुवर्ती प्रक्रिया |
नीति स्तर के निर्णय निदेशक मंडल द्वारा किए जाते हैं। बोर्ड द्वारा अनुमोदित शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के संदर्भ में परिचालन निर्णय एनआईसीआई के अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। पर्यवेक्षण और प्रदर्शन निगरानी के चैनल संगठन संरचना में परिलक्षित होते हैं । |
4। |
इसके कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड; |
कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निर्वहन की निगरानी के लिए एनआईसीआई प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली के नियमों का पालन करता है। |
5। |
इसके द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे नियमों, विनियमों, निर्देशों, मैनुअल और अभिलेख या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों को निर्वहन के लिए उपयोग किया जाता है; |
NIXI किसी भी वैधानिक कार्यों का प्रयोग नहीं करता है। इसलिए यह किसी भी नियम या विनियमन को पकड़ या नियंत्रित नहीं करता है। |
6। |
दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो उसके द्वारा या उसके नियंत्रण में हैं। |
वार्षिक रिपोर्ट |
7। |
किसी भी व्यवस्था का विवरण जो उसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है। |
ज्ञापन और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद में निर्धारित संगठन की नीतियां / उद्देश्य। |
8। |
बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं, और यह कि बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली है या नहीं , या ऐसी बैठकों के मिनट जनता के लिए सुलभ हैं। |
i) निम्नलिखित बोर्ड और सलाहकार समितियों का विवरण निम्नलिखित है ii) उपर्युक्त निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं हैं। |
9। |
इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका। |
|
10। |
इसके नियमों में मुआवजे की प्रणाली सहित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक; |
संविदात्मक कर्मचारियों का मासिक मूल वेतन यहां प्रदान किया जाता है। |
11। |
बजट अपनी सभी एजेंसी को आवंटित किया गया है, जो सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और संवितरण पर रिपोर्ट का संकेत देता है; |
1. एनआईसीआई को किसी भी सरकार से कोई बजट समर्थन नहीं मिलता है। एनआईसीआई के पास इसके नियंत्रण में कोई एजेंसियां नहीं हैं। एनआईसीआई इंटरनेट एक्सचेंज और आईआईएन रजिस्ट्री ऑपरेशंस के माध्यम से राजस्व कमाता है |
12। |
आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका; |
NIXI किसी भी सब्सिडी कार्यक्रम निष्पादित नहीं करता है। |
13। |
रियायतों, परमिट या प्राधिकरण द्वारा दिए गए विवरणों के विवरण; |
लागू नहीं |
14। |
जानकारी के संबंध में विवरण, जो इसके लिए उपलब्ध है या उसके पास है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम हो गया है; |
एनआईसीआई, इसकी सेवाओं, परियोजनाओं / कार्यक्रमों के बारे में जानकारी निम्नलिखित वेबसाइट http://www.nixi.in , www.registry.in और www.irinn.in पर उपलब्ध है। |
15। |
सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या पढ़ने के कमरे के कामकाजी घंटों सहित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। |
लाइब्रेरी / रीडिंग रूम की कोई सुविधा नहीं है |
16। |
लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण |
अपीलीय प्राधिकरण / नोडल अधिकारी: |
17। |
इस तरह की अन्य जानकारी निर्धारित की जा सकती है; और इसके बाद प्रत्येक वर्ष में इस तरह के अंतराल के भीतर इन प्रकाशनों को निर्धारित किया जा सकता है। |
आरटीआई 2005 से संबंधित |